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Paramjeet Murder Case : धारदार हथियारों से पीट-पीटकर बेरहमी से की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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Paramjeet Murder Case : 2022 के हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 अप्रैल, 2022 को हुई एक घटना में परमजीत सिंह की धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी और शिंदा सिंह, जसप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह और सरोज रानी भी घायल हो गए थे।

इस मामले में पुलिस ने 17 अप्रैल, 2022 को सदर थाने, फाजिल्का में धारा 302, 324, 323, 148, 149, 120-बी आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 66 दर्ज की थी। फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह की अदालत ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया।

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तथ्यों के अनुसार, शिंदा सिंह एक चिकन सेंटर चलाता था, जहां आरोपी रात को गए और शिंदा सिंह से चिकन देने को कहा। शिंदा सिंह उस समय चिकन सेंटर बंद कर रहा था, इसलिए उसने आरोपियों को चिकन और अंडे आदि देने से इनकार कर दिया।

आरोपियों ने गुस्से में आकर शिंदा सिंह, परमजीत सिंह, जसप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह और सरोज रानी पर हमला कर दिया, जिसके बाद परमजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज (अस्पताल) फरीदकोट रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

(अमित वर्मा)

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