संगरूर 22 अप्रैल (निस)
उत्तर प्रदेश की जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली मामले में आरोप तय हो गए हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। पांच बार सुनवाई टाली जा चुकी है। बांदा जेल अधीक्षक को भेजी गई आदेशों की प्रति अंसारी के वकील ने दावा किया है कि जेल उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दे रहा है। अदालत ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक को आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने और अंसारी को 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोहाली की अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि यह अभियुक्त का बचाव करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वकील के माध्यम से अपने मामले की रक्षा करना आरोपी का अधिकार है। आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल को जेल अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश किया जाए।