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बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद

अतिरिक्त सेशन जज की अदालत नें सुनीता नामक एक महिला को अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या करने के दोष में उम्रकैद और दस हजार रुपए नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी वास्तव में उत्तर प्रदेश के देवरिया...
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अतिरिक्त सेशन जज की अदालत नें सुनीता नामक एक महिला को अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या करने के दोष में उम्रकैद और दस हजार रुपए नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी वास्तव में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक गांव की मूल निवासी है और आजकल यहां जीवन नगर में रहती है। मार्च 2009 में उसने अपनी 18 माह की अबोध बेटी का तकिये से गला दबाकर अपने घर में ही हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पहले तो वह यह आरोप को झुठलाती रही फिर एक पड़ोसन‌ और पुलिस के सामने उसने माना कि उसने ही रात के समय तकिये से अपनी बेटी का सांस रोक कर उसकी हत्या की थी। बाद में अदालत में भी उसने अपने अपराध की पुष्टि की। सुनीता ने बेटी की हत्या का कारण किसी अन्य युवक से शादी रचाने का प्रयास था जिसको वह प्यार करती थी उसने यह भी माना था कि वह अपने वर्तमान पति की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थी और उससे नफ़रत करती थी।

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