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मनी लॉड्रिंग मामला : पूर्व मंत्री धर्मसोत का बेेटा हरप्रीत भगोड़ा घोषित

ईडी की विशेष अदालत ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह को मनी लॉड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। वर्ष 2024 में हरप्रीत सिंह पर ईडी ने मामला दर्ज किया था। अदालत के...
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ईडी की विशेष अदालत ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह को मनी लॉड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। वर्ष 2024 में हरप्रीत सिंह पर ईडी ने मामला दर्ज किया था। अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी हरप्रीत सिंह के खिलाफ 28 मार्च 2025 को उद्घोषणा की गई थी। लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुआ। 30 दिन की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को अपराधी घोषित किया जाता है। अदालत ने हरप्रीत सिंह की संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सके।अदालत के आदेश की कॉपी हरप्रीत सिंह के घर वार्ड-6, अन्नीह रोड अमलोह फतेहगढ़ साहिब पर चस्पा की गई है। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को ईडी ने 2024 में पीएमएलए केस के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने वन विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध कमाई के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। फिलहाल धर्मसोत इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। धर्मसोत को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

साल 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार मे धर्मसोत वन मंत्री थे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इनके पास था। आप सरकार में विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच में वन विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया। सात जून 2022 को विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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