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Mohali Court News: मोहाली अदालत ने RTO प्रदीप ढिल्लों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए

मोहाली,25 अप्रैल (राजीव तनेजा/हप्र) Mohali News: कोर्ट ने मोहाली के आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। ये निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहाली अनीश गोयल की अदालत ने जारी किए हैं। मोहाली के सेक्टर-80 में...
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प्रतीकात्मक चित्र
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मोहाली,25 अप्रैल (राजीव तनेजा/हप्र)

Mohali News: कोर्ट ने मोहाली के आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। ये निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहाली अनीश गोयल की अदालत ने जारी किए हैं।

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मोहाली के सेक्टर-80 में रहने वाले ढिल्लों को विजिलेंस ने धारा 7, 7ए पीसी एक्ट, 61 (2) बीएनएस एक्ट के तहत नामजद किया है। ये गिरफ्तारी वारंट 1 मई तक हैं। जैसे ही ढिल्लों को पता चला कि उन्हें मामले में नामजद किया जा रहा है, वह फरार हो गए। उनके पास मोहाली और पटियाला जिले का चार्ज था। वह शारीरिक रूप से विकलांग हैं और इस कारण उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, जिसके कारण उन्हें मई 2026 में अपने पद से सेवानिवृत्त होना था।

विजिलेंस ब्यूरो ने 7 अप्रैल को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालयों पर राज्यव्यापी छापे मारे। छापेमारी के दौरान, मोहाली के सेक्टर- 82 में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट पास करवाने वाले एक निजी व्यक्ति सुखविंदर सिंह को टेस्ट पास करने के बदले में 5 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में मोहाली आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों को नामजद किया है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद आरटीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

एनडीपीएस मामले में एक नाइजीरियन को 10 साल व दूसरे को 3 साल कैद

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए दो नाइजीरियन शाहिद मोहाली के एक व्यक्ति को सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में हुई। अदालत ने फेज-3बी2 मोहाली निवासी प्रदीप छाबड़ा को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 महीने की सजा वह 5 हजार जुर्माना किया है। जबकि जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की सजा और बढ़ाई जाएगी।

नाइजीरियन उचे ओएगबुहा को धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 3 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। नाइजीरियन ओकेके सोलीवान टोबेचूकवू को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की कैद व 1 लाख जुर्माना किया है। उसे विदेशी कानून की धारा 14 में 2 साल कैद वह 5 हजार जुर्माना भी किया गया है।

एसटीएफ के अनुसार उसने प्रदीप छाबड़ा को 20 ग्राम हेरोइन और 1 लाख 40 हजार ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया था। नाइजीरियन उचे को दिल्ली के संत नगर से गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशांत देवी पर 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। नाइजीरियन ओकेके को भी दिल्ली से 300 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामले चिंताजन के रूप से बढ़ रहे हैं । यह न सिर्फ नौजवान पीढ़ी की सेहत को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे समाज के सामाजिक व नैतिक ताने-बाने पर भी प्रभाव डालते हैं। जांच एजेंसी नशीले पदार्थों के स्त्रोत का पता लगाने में असफल रही है , पर यह दोषी को कोई भी नरमी देने के लिए काफी नहीं होगा।

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