विधायक पठानमाजरा की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज
सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पटियाला सत्र न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में नामजद विधायक पठानमाजरा की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। इस बात की जानकारी हरमीत सिंह पठानमाजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने दी है। पठानमाजरा ने वकील के ज़रिए दूसरी बार अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की थी। इस संबंध में अदालत में पांच से ज़्यादा बार पेशी हुई, जिसके बाद बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ 1 सितंबर को पटियाला के सिविल लाइंस थाने में यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। 2 सितंबर को पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसे पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई है। उधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर का ब्योरा देने के लिए पंजाब सरकार को 17 अक्तूबर तक का समय दिया है।