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विधायक पठानमाजरा की ज़मानत याचिका खारिज

बलात्कार के मामले में विधायक हरमीत सिंह की ज़मानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विधायक के वकील बीएस भुल्लर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पक्षों की ज़मानत अर्जी पर बहस हुई। एक घंटे बाद...

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बलात्कार के मामले में विधायक हरमीत सिंह की ज़मानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विधायक के वकील बीएस भुल्लर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पक्षों की ज़मानत अर्जी पर बहस हुई। एक घंटे बाद अदालत ने विधायक की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी।

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पठानमाजरा ने पिछले हफ्ते ज़िला अदालत में अपने वकीलों के जरिए अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने पठानमाजरा और उनके रिश्तेदार लाडी के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, हिरासत से भागने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है। पटियाला में विधायक को भगाने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में 15 आरोपियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।

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