मजीठिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की रद्द
आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मजीठिया की जमानत खारिज कर दी। अब राहत के लिए मजीठिया हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार पक्ष की ओर से प्रीत इंदर पाल सिंह व फैरी सोफत विशेष सरकारी वकील पेश हुए और मजीठिया की तरफ से अर्षदीप सिंह कलेर, दमनबीर सिंह सोबती पेश हुए। एक महीने की बहस के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। इससे पहले मजीठिया की जमानत याचिका पर अदालत करीब 7 बार अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी थी। 14 अगस्त को अदालत में बहस पूरी हुई थी और अदालत ने फैसले के लिए 18 अगस्त की तारीख निश्चित की थी। दूसरी तरफ मजीठिया की पत्नी ने याचिका दायर करके अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की मांग रखी है।