कारखाना मालिक की हत्या में 15 दोषियों को उम्रकैद
लुधियाना, 1 दिसंबर (निस) लुधियाना के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने 2017 के एक हत्या मामले में 15 लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के अलावा प्रत्येक पर 20,000 रुपये का...
लुधियाना, 1 दिसंबर (निस)
लुधियाना के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने 2017 के एक हत्या मामले में 15 लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के अलावा प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत द्वारा ठहराये गये दोषियों में साहिबजादा फतेह सिंह नगर के इंद्रजीत सिंह, मनु गर्ग, कोट मंगल सिंह के विशाल शर्मा, लोहारा के दलवीर सिंह, हरचरण नगर के गुरमीत सिंह, गुरु अंगद देव कॉलोनी के दीपक राणा और अशोक कुमार और आठ अन्य शामिल हैं। उस समय डाबा पुलिस स्टेशन में दोषी इंद्रजीत सिंह उर्फ भाऊ उर्फ विक्की और 59 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में एक पीड़ित की मौत के बाद एफआईआर में धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ी दी गई थी। दोषी और उसके सहयोगियों ने 3 अक्तूबर, 2017 को डाबा में एक फैक्ट्री में घुसकर दो मालिकों, उनके कर्मचारियों और अन्य पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया था। घायलों में कारखाने के मालिक गुरचरण सिंह और उनके भाई गुरपाल सिंह, उनके दोस्त बिट्टू कुमार, कर्मचारी हरप्रीत सिंह और उनके चाचा कंवलजीत सिंह शामिल थे। थाना में दर्ज रपट अनुसार गुरपाल के सिर में गंभीर चोट आई जबकि गुरचरण के चेहरे की कई हड्डियां टूट गई थीं। हरप्रीत और बिट्टू को भी सिर में चोटें आईं, जबकि कंवलजीत की हाथ की उंगली टूट गई थी। बाद में गुरपाल सिंह ने 6 अक्तूबर, 2020 को दम तोड़ दिया था।

