12 साल बाद मिला इंसाफ... AAP विधायक लालपुरा को 4 साल की सजा; टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से की थी छेड़छाड़
अन्य सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई है। 10 सितंबर को अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा और 7 अन्य को एक महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
तरनतारन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने अंतिम सुनवाई में उस्मा मामले के मुख्य आरोपी मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, लेकिन कार्यवाही के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। पीड़िता हरबिंदर कौर उस्मा ने बताया था कि यह घटना 3 मार्च 2013 की है। वह अपनी मौसी के बेटे की शादी में गई थीं।
उस समय लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। शादी के दौरान लालपुरा ने हरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह के साथ मिलकर उसके साथ बदसलूकी की। उसे और उसके परिवार को जातिसूचक शब्द कहे गए। पुलिसवालों ने उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। सभी ने मिलकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज के अलावा पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, सरज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह को सजा सुनाई गई है।
हरबिंदर कौर उस्मा और उनके परिवार ने अदालत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने में 12 साल लग गए, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है। अदालत ने उन्हें न्याय दिया और आरोपियों को उनके अपराध की सजा दी।

