नयी दिल्ली, 18 जून
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर का दोबार पोस्टमार्टम करवाने के पिता के आग्रह को ठुकरा दिया गया था। पिता ने हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को उनके बेटे का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के निर्देश देने के लिये आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने उस समय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 21 जून को फिर से याचिका पर विचार करने के लिए कहा था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एमआर शाह की अवकाश पीठ ने पंजाब सरकार को शव को संरक्षित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया, जिसे कोलकाता से पंजाब के फिरोजपुर ले जाया गया है।