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शिक्षक के बकाये का भुगतान नहीं किया, स्कूल की संपत्ति होगी कुर्क

अदालत ने शिक्षक का बकाया भुगतान न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी पटियाला का वेतन खाता और सरकारी स्कूल मजाल कलां की इमारत व अन्य संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पटियाला सिविल कोर्ट ने जिला शिक्षा कार्यालय (वरिष्ठ...
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अदालत ने शिक्षक का बकाया भुगतान न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी पटियाला का वेतन खाता और सरकारी स्कूल मजाल कलां की इमारत व अन्य संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पटियाला सिविल कोर्ट ने जिला शिक्षा कार्यालय (वरिष्ठ माध्यमिक) के वेतन खाते और गांव मजाल कलां के सरकारी स्कूल की संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश एक पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के मामले में दिया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जसप्रीत सिंह मिन्हास द्वारा 31 जुलाई को जारी आदेश 23 जनवरी, 2024 को पारित एक फैसले के मद्देनजर आया है। जिसमें अदालत ने पंजाब सरकार को स्कूल के पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार को 6,16,969 रुपये की बकाया राशि का भुगतान 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया था। भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता को वसूली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। एडवोकेट पुनीत शर्मा ने कहा कि अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वसूली के लिए कुर्क की गई संपत्तियों की सूची में जिले में स्थित सरकारी हाई स्कूल मंजल कलां की चल-संपत्तियां शामिल हैं। इसमें 20 पंखे, 30 कुर्सियां, 4 कूलर, 3 एयर कंडीशनर, 10 अलमारियां, 5 टेबल, 4 कंप्यूटर, 3 प्रिंटर और अन्य कार्यालय उपकरण शामिल हैं।

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