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नाबालिग पोती से छेड़छाड़ के आरोप में दादा को 10 साल कैद

मानसा की एक अदालत ने सगी पोती से छेड़छाड़ के आरोप में 61 वर्षीय दादा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बर्ष 2024 के एक मामले में शनिवार को सुनाया। गौरतलब है...
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मानसा की एक अदालत ने सगी पोती से छेड़छाड़ के आरोप में 61 वर्षीय दादा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बर्ष 2024 के एक मामले में शनिवार को सुनाया। गौरतलब है कि मानसा के एक गांव के 61 वर्षीय बुजुर्ग ने 8 वर्षीय पोती से छेड़छाड़ की थी। इसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर मानसा कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है और पीड़िता को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वकील बलवीर कौर ने बताया कि घटना के समय लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे। वह लड़की को अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। 

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