Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

नाबालिग पोती से छेड़छाड़ के आरोप में दादा को 10 साल कैद

मानसा की एक अदालत ने सगी पोती से छेड़छाड़ के आरोप में 61 वर्षीय दादा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बर्ष 2024 के एक मामले में शनिवार को सुनाया। गौरतलब है...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
मानसा की एक अदालत ने सगी पोती से छेड़छाड़ के आरोप में 61 वर्षीय दादा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बर्ष 2024 के एक मामले में शनिवार को सुनाया। गौरतलब है कि मानसा के एक गांव के 61 वर्षीय बुजुर्ग ने 8 वर्षीय पोती से छेड़छाड़ की थी। इसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर मानसा कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है और पीड़िता को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वकील बलवीर कौर ने बताया कि घटना के समय लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे। वह लड़की को अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

Advertisement
Advertisement
×