मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित चार लोग बरी

आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपी दोषी करार, तीन साल की सजा
Advertisement

Advertisement

 

आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित चार लोगों को सूबतों की कमी के चलते बरी कर दिया है, वहीं एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील कर्ण सौफत ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की व सोनू के खिलाफ सोहाना थाने में वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक व विक्की के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए जिस कारण अदालत ने चारों गैंगस्टरों को बरी कर दिया है जबकि सोनू को तीन साल की सजा व 500 रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना ना भरने पर 1 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।

एडवोकेट कर्ण सौफत ने कहा कि अदालत में जांच अधिकारी अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए जिस कारण उनकी आंशिक गवाही को साक्ष्य में नहीं माना गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष बिना किसी उचित संदेह के केवल धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के लिए आरोपी सोनू के अपराध को सिद्ध करने में सफल रहा है।

 

 

 

Advertisement
Show comments