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भगोड़ी महिला इंस्पेक्टर ने मोगा कोर्ट में किया सरेंडर

पिछले एक साल से रिश्वत लेने के आरोप में फंसी निलंबित महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने आज मोगा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। भगोड़ा घोषित होने के बाद निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया था।...

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पिछले एक साल से रिश्वत लेने के आरोप में फंसी निलंबित महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने आज मोगा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। भगोड़ा घोषित होने के बाद निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले, नशा तस्करों से 5 लाख रुपये लेकर उन्हें छोड़ने के आरोप में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत भी उन पर मामला दर्ज किया गया था। पूर्व थाना प्रभारी अर्शप्रीत कौर के खिलाफ 23 अक्तूबर 2024 को नशा तस्कर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपये रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से उक्त महिला पुलिस अधिकारी फरार थी। उसकी अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी भी खारिज हो चुकी है। मामला दर्ज होने के बाद, वह कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके चलते कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। अर्शप्रीत कौर के खिलाफ कोटइसेखा थाने में धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, 1 अक्तूबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर कोटइसेखा थाने की पुलिस ने कोटइसेखा निवासी अमरजीत सिंह को एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। अमरजीत के साथ उसका भाई मनप्रीत सिंह और भतीजा गुरप्रीत सिंह भी थे, जिन्हें भी 3 किलो अफीम के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ने थाने के मुंशी गुरप्रीत सिंह और बलखंडी चौकी के मुंशी राजपाल सिंह के साथ मिलकर 5 लाख रुपये लिए थे।

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