राजीव तनेजा
मोहाली, 20 अगस्त
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट को फटकार लगते हुए कहा कि सैनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से पहले विजिलेंस 7 दिन पहले नोटिस भेजे। सैनी को करीब 14 घंटे मोहाली कोर्ट में ही रखा गया था। उन्हें रात 2.15 बजे रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि सुमेध सैनी की गिरफ्तारी उसके आदेशों का उल्लंघन है।