चंडीगढ़/लुधियाना, 11 जुलाई (ट्रिन्यू/निस)
रेप केस में फरार चल रहे लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान एवं पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस ने सोमवार को लुधियाना की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत से लुधियाना पुलिस को बैंस का तीन दिन का रिमांड मिल गया है। इस मामले में भगौड़े चार अन्य आरोपियों परमजीत सिंह पम्मा, प्रदीप शर्मा गोगी, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर उर्फ भाभी ने भी सोमवार की सुबह अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने सभी को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया।
16 नवंबर 2020 को विधायक सिमरजीत सिंह बैंस, कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और गोगी शर्मा के खिलाफ महिला ने पुलिस कमिश्नर को दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया कि घर के पैसे के लेन-देन को सुलझाने के ऐवज में विधायक बैंस ने उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और जांच के नाम पर मामला लटकाया तो पीडि़त महिला ने अदालत की शरण ली। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत सिंह की अदालत ने 7 जुलाई 2021 को थाना डिविजन नंबर 6 पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। पीडि़त महिला के वकील परमिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने पांच दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन तीन दिन का रिमांड मिला है। इस दौरान आरोपी कहा छिपे थे, इस बारे में पूछताछ होगी। जिन लोगों ने आरोपियों को शरण दी थी, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं पुलिस आरोपियों के पासपोर्ट कब्जे में लेगी, ताकि पता चल सके कि आरोपी भगौड़ा करार दिए जाने के बाद विदेश तो नहीं गए थे। बैंस का भाई कर्मजीत सिंह और पीए सुखचैन सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बैंस की जमानत याचिकाएं लुधियाना जिला कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से भी पूर्व विधायक बैंस को राहत नहीं मिली थी।