मोहाली, 22 अप्रैल (हप्र)
मोहाली की अदालत ने एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषियों बिंदर सिंह, गुरदीप सिंह, कुलदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह और रविंदर सिंह उर्फ रवि में प्रत्येक पर 63,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला वर्ष 2021 का है। पंचकूला के सेक्टर-21 का रहने वाला वरुण मोहाली सेक्टर-82 में साईं प्रॉपर्टी के यहां काम करता था। आरोपी बिंदर साईं प्रॉपर्टी के ऑफिस में चपरासी था। वह बनूड़ के गांव अबरामा का रहने वाला था, वहां से कुछ ही दूर वरुण का शव मिला था। आरोपी बिंदर को लगा था कि प्रॉपर्टी के काम के चलते वरुण सौंधी के पास काफी पैसे होंगे। 1 जून को बिंदर को पता चला कि वरुण के पास 6 से 7 लाख रुपए पड़े हैं। बिंदर ने यह बात अपने साथियों को बताई। प्लानिंग थी कि वरुण जैसे ही पैसे लेकर ऑफिस से निकलेगा, उससे पैसे छीन लेंगे। लेकिन वरुण उस दिन ऑफिस से लेट निकला। वह कार में जीरकपुर-एयरपोर्ट की ओर जाने लगा तो आरोपी बाइक पर उसका पीछा करने लगे। आरोपियों ने छत लाइट पॉइंट पर उसे रोका और गाड़ी में बैठ गए। कार में आरोपी वरुण से पैसों की मांग करने लगे, लेकिन वरुण के पास पैसे थे ही नहीं। आरोपी गाड़ी को बनूड-लांडरां के गांवों के रास्ते झंजेड़ी ले गए। आरोपियों को जब वरुण के पास कुछ नहीं मिला तो खुद को फंसता देख आरोपियों ने वरुण को ठिकाने लगाने की सोची और उसका गला घोंट दिया। बाद में उन्होंने शव को एसवाईएल नहर में फेंक दिया था।