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नये कानून के तहत एफआईआर दर्ज, निहंग सिंह की हत्या मामले में पर्चा

बरनाला, 4 जुलाई (निस) नये आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत पुलिस ने जिले में निहंग सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात के खिलाफ रुडेके कलां पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 4...
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बरनाला, 4 जुलाई (निस)

नये आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत पुलिस ने जिले में निहंग सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात के खिलाफ रुडेके कलां पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नये कानून की पहली एफआईआर के पहले जांच अधिकारी रुडेके कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर जगजीत सिंह बने हैं। बता दें कि पुलिस ने मृतक निहंग जसविंदर सिंह के पिता जरनैल सिंह काहनाके के बयानों पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

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नया कानून लागू होने के बाद से 1 जुलाई को सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की गई है। जरनैल सिंह पुत्र बूर सिंह ने बयान दिए थे कि वह खेतीबाड़ी करता है। उनके तीन बेटे जसविंदर सिंह, जगराज सिंह, जसपाल सिंह हैं। जसपाल सिंह शादीशुदा हैं। जसविंदर सिंह की शादी नहीं हुई थी, वह बुड्ढा दल निहंग सिंहों में शामिल हो गया था। लगभग 7 वर्षों तक वह गांव में पुराने घर में रहता था। सुबह जब वह बेटे के पास गया तो देखा कि घर का बाहरी गेट खुला था, जसविंदर सिंह खून से लथपथ आंगन में बिस्तर पर पड़ा था। पहले के कानून के मुताबिक ऐसे अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302/34 लगाई जानी थी, अब धारा 302 की जगह धारा 103 (1) और धारा 34 की जगह भारतीय दंड संहिता की धारा 3 (5) लगा दी गई है। इस अपराध के तहत आरोपी को मौत की सजा और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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