चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : पंजाब सरकार ने कारोना के कारण प्रभावित रेहड़ी-फड़ी तथा छोटी दुकान वालों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री स्वैनिधी योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के कर्ज/हाईपोथीकेशन करारनामे पर लगती स्टॉम्प ड्यूटी से छूट दे दी है। रेहड़ी-फड़ी वालों व छोटी दुकान वालों के कामकाज को कोविड महामारी कारण बड़ी चोट लगी, इसलिए उनका कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए विशेष मदद की जरूरत है। इसी के चलते सरकार ने रेहड़ी, फड़ी व छोटी दुकान वालों के लिए 50 हजार तक के कर्ज/हाईपोथीकेशन करारनामे पर लगने वाली 127 रुपये की स्टॉम्प ड्यूटी माफ करने का फैसला किया है।