चंडीगढ़, 26 अप्रैल (ट्रिन्यू)
मोहाली की एक कोर्ट ने आज पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सैनी मामले में एडिशनल जिला सेशन जज आरएस राय ने सोमवार को फैसला सुनाना था लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिससे अब आने वाले दिनों में पूर्व डीजीपी सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ध्यान रहे कि सैनी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 अप्रैल तक रोक लगा रखी थी। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-20 की कोठी की जांच के मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। सैनी के वकील ने 16 अप्रैल को याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई पहले 19 अप्रैल को होनी थी लेकिन इस मामले को सुनने के लिए जज एसके सिंगला की अदालत ने खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देकर सीजेएम आरएस राय की अदालत में केस ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई थी। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील ने दलील दी थी कि विजिलेंस द्वारा चंडीगढ़ सेक्टर-20 स्थित कोठी को लेकर दर्ज किया गया मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है जबकि पहले से दर्ज कई मामलों में वह पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं, विजिलेंस की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि कोठी के एग्रीमेंट व अन्य दस्तावेजों की जांच को लेकर सुमेध सैनी से विजिलेंस हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है इसलिए अदालत से आग्रह है कि सुमेध सैनी द्वारा लगाई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए।