चंडीगढ़, 24 दिसंबर (एजेंसी)
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है, इसलिए उनके विरुद्ध मादक पदार्थ से संबंधित मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स रैकेट में शामिल ‘बड़ी मछली’ को पकड़ने का भी संकल्प लिया और पूर्व मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में एसटीएफ की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और अब मजीठिया के ‘समर्थन’ में बयान दे रहे हैं। राज्य में एक नशा रैकेट की जांच से संबंधित 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ सोमवार को मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।
चरणजीत चन्नी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 2013 में जब शिअद-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी, तब इस नशा रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। उन्होंने कहा कि ईडी 2013 से मामले की जांच कर रहा है, तब सिंथेटिक ड्रग मामले में कथित सरगना अब के बर्खास्त पुलिसकर्मी जगदीश सिंह भोला को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चन्नी ने कहा कि भोला ने जनवरी 2014 में गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने मजीठिया का नाम लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जब वह आश्वस्त हो गए, तभी मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, मैं खुद आश्वस्त हुआ और अपने अधिकारियों से कहा कि हम जो कर रहे हैं, वह सही होना चाहिए।
मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए बृहस्पतिवार को अदालत का रुख किया था। जमानत याचिका मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।