कपूरथला (निस) : पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी के बाहर बनी झुग्गियों में मार्च 2021 में एक बच्ची से हुए दुष्कर्म तथा हैवानियत के मामले में आज अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत दी है। जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2021 को रेल कोच फैक्ट्री के नजदीक बनी झुग्गियों में 7 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति बिस्कुट खिलाने के बहाने से नजदीकी एक खाली पड़ी झुग्गी में ले गया जहां उसके साथ रेप किया। जिला पुलिस ने नाबालिगा के पिता के बयान पर आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मनोज मंडल वासी बंगाली टोला बिहार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया था। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अनिल कुमार बोपाराए ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार ने रेप के बाद हैवानियत भी की थी। एडीशनल सेशन जज राजविंदर कौर की अदालत ने आरोपी मुकेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा ए मौत सुनाई है और पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी प्रावधान रखा है।