चंडीगढ़, 15 मार्च (एजेंसी)
पंजाब के अमृतसर जिला प्रशासन ने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद संक्रमण के प्रसार को रोकना है। इस बाबत अमृतसर के उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा ने रविवार को एक निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग और खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के हिस्सा लेने की सीमा को सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों पर और सामाजिक दूरी के नियम और मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि समारोह में शिरकत करने वाला प्रत्येक शख्स कार्यक्रम से 72 घंटे पहले कराई गई कोरोना वारयस की जांच में निगेटिव आया हो या उसने कोविड रोधी टीका लगवा लिया हो और उसका प्रमाण उसके पास हो। उसमें कहा गया है कि सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट और उनके पुलिस समकक्ष सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और इसके लिए वे विवाह स्थलों, रेस्तरां समेत अन्य स्थानों का नियमित मुआयना करेंगे। अमृतसर के उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर जुर्माना किया जाएगा और मौके पर ही उनकी कोविड-19 जांच कराई जाएगी।