उपभोक्ता अदालत ने एमेजोन और एडमी कार्ट कंपनी को लगाया जुर्माना
अबोहर, 17 जून (निस)
दो कंपनियों एमाजोन और एडमी कार्ट को उपभोक्ता अदालत ने हजारों रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार गांव सैयदवाला निवासी सतनारायण पुत्र मनफूल राम ने 12-जुलाई 2023 को एडमी कार्ट कंपनी के माध्यम से 18,999 रुपए का एक मोबाइल खरीदा। कंपनी ने उक्त रकम पहले वसूल ली और बाद में मोबाइल भेजा ही नहीं। काफी इंतजार के बाद सतनारायण ने उपभोक्ता अदालत में केस दायर किया। अदालत ने कंपनी को ठगी गई राशि सहित 3000 रुपए हर्जाना और 2000 रुपए कोर्ट फीस के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कंपनी ने 45 दिनों में यह रकम वापिस नहीं की तो 5000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक अन्य मामले में गांव रामसरा निवासी सोनू शर्मा उर्फ सोमदत्त पुत्र संदीप कुमार ने 12,999 रुपए का एक मोबाइल आर्डर किया। जब उन्होंने कंपनी द्वारा भेजा गया पार्सल खोला तो उसमें एक साबुन की टिक्की थी। पुलिस जांच में पता चला कि कंपनी ने जिस सीरीज नंबर का मोबाइल सोनू शर्मा को भेजा वह 22 जुलाई को ही किसी अन्य व्यक्ति के पास एक्टिवेट हो गया। इसके बाद सोनू ने एमेजोन सहित कंपनी की मार्केटिंग करने वाली दृष्टि आशियाना प्रा. लि. कंपनी को भी पार्टी बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनी को मोबाइल की राशि सहित 3000 रुपए हर्जाना और 2000 रुपए कोर्ट फीस के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कंपनी ने 45 दिनों में यह रकम वापिस नहीं की तो 5000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना अदा करना पड़ेगा।