चंडीगढ़, 1 जुलाई (ट्रिन्यू)
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भानजे को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने चन्नी के भानजे भूपिंदर सिंह हनी को नियमित जमानत मंजूर की है। भूपिंदर सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद इस साल 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में ईडी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने 12 जनवरी को भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली स्थित घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से लगभग 8 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। बाद में हनी के एक दोस्त के घर से भी दो करोड़ मिले थे। इतनी बड़ी राशि कहां से उसके पास आई, इसके बारे में हनी कोई उत्तर नहीं दे सका था। इसके बाद 4 फरवरी को ईडी ने हनी को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी इस मामले में चन्नी से भी पूछताछ कर चुकी है। हाईकोर्ट में गुरुवार को इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद सांगवान ने हनी तथा ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भूपिंदर सिंह हनी को नियमित जमानत प्रदान कर दी।