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सीबीआई ने बठिंडा कोर्ट के जज को दी क्लीन चिट

30 लाख रुपये की रिश्वत का मामला

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सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बठिंडा के एक जज को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में जज के नाम पर 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने वकील और उसके साथी को चंडीगढ़ में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में बठिंडा के जज का नाम सामने आया था। इसके बाद सीबीआई अदालत के नोटिस पर जज से पूछताछ करने बठिंडा भी गई थी। उन्होंने बताया कि एडवोकेट जतिन सलवान ने उनका सर्विस केस लड़ा था और उनकी बस इतनी ही पहचान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। जांच में जज का बयान सही पाया गया, जिसके बाद अब जज को क्लीन चिट दे दी है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

फिरोजपुर निवासी हरसिमरनजीत सिंह ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी चचेरी बहन संदीप कौर का तलाक का केस बठिंडा कोर्ट में लंबित है। हरसिमरनजीत का आरोप था कि इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट जतिन सलवान के एक सहयोगी ने बार-बार दबाव डाला कि अगर वह उनके पक्ष में फैसला चाहते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपये देने होंगे। इसके बाद हरसिमरनजीत ने सीबीआई से संपर्क किया था। शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने जाल बिछा कर चंडीगढ़ में जतिन सलवान और सतनाम को 14 अगस्त को 5 लाख रुपये की पहली किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को अदालत में पेश करके बुड़ैल जेल भेज दिया गया। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी मज़बूत सबूत माना। इसके बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट में एडवोकेट सलवान और जतिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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