चंडीगढ़, 2 अक्तूबर (एजेंसी)
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज मामले वापस लें। पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान विभिन्न किसान संगठनों और यूनियनों के सदस्यों ने पिझले और इस साल पंजाब में रेलवे पटरियों पर धरना दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ मामले वापस लेने पर विचार करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रेलवे सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ करीब 30 मामले दर्ज किए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने ‘आशीर्वाद’ योजना की उन लाभार्थी लड़कियों की वार्षिक आय सीमा में छूट देने का आदेश दिया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा पहले 32,790 रुपये थी। आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार प्रति लाभार्थी 51 हजार रुपये देती है। इस योजना को पहले ‘शगुन योजना’ के नाम से जाना जाता था।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अनुसूचित जाति, ईसाई समुदाय, पिछड़े वर्ग और जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसी भी जाति की विधवाओं को फिर से शादी करने पर और अनुसूचित वर्ग की विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं को फिर से शादी करने पर इस योजना के तहत आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अन्य नियम यथावत रहेंगे।