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Bribery Case : रिश्वत लेने का मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर को किया भगोड़ा घोषित

नशा तस्कर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला
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Bribery Case : पिछले 9 महीनों से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित महिला पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उक्त सस्पेंड इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले पूर्व इंचार्ज अर्शप्रीत कौर के खिलाफ 23 अक्टूबर 2024 को नशा तस्कर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से उक्त महिला पुलिस अधिकारी फरार चल रही है। उसकी अंतरिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है।

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केस दर्ज होने के 9 महीने बाद भी सस्पेंड की गई अधिकारी अदालत में हाजिर नहीं हुई, जिस कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा घोषित होने के बाद निलंबित इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 को मुखबिर ने सूचना दी थी कि उसी दिन एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में कोट ईसे खां थाने की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कोट ईसे खां निवासी अमरजीत के साथ उसका भाई मनप्रीत सिंह और भतीजा गुरप्रीत सिंह को मौके से 3 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ने थाने के मुंशी गुरप्रीत सिंह और बलखंडी चौकी के मुंशी राजपाल सिंह के साथ मिलकर 5 लाख रुपये लिए थे।

(विकास कौशल)

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