चंडीगढ़, 23 जून (एजेंसी)
कथित कुख्यात गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर के शव की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस महीने की शुरुआत में उसे कोलकाता में पुलिस द्वारा मार गिराये जाने से पहले उसे कोई यातना दिये जाने से इनकार किया गया है। भुल्लर और एक अन्य गैंगस्टर जसप्रीत खरड़ हाल ही में जगरावं में दो पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे। पंजाब पुलिस की सूचना पर कोलकाता पुलिस की एसटीएफ टीम ने उन्हें मार गिराया था। भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसका दोबारा पोस्टमार्टम का अनुरोध किया था। भूपिंदर सिंह ने पोस्टमार्टम पीजीआईएमईआर या दिल्ली के एम्स में कराने का अनुरोध किया थ। अदालत के निर्देश पर पीजीआईएमईआर ने मंगलवार को दूसरा पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर ऐसी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं हैं, जो शारीरिक यातना का संकेत दें। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अधिकांश चोटें आग्नेयास्त्र की चोटें हैं और बाएं हाथ पर वह फ्रैक्चर वास्तव में गोली लगने के कारण हुआ है जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह यातना के चलते हुआ है।’ रिपोर्ट में कहा गया है, ‘प्रमुख जोड़ों के एक्स-रे से किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं दिखता हैं। किसी भी जगह पर कोई अंदरूनी चोट नहीं मिली जो किसी भी तरह की यातना का संकेत देती हो।’ रिपोर्ट के अनुसार शरीर से 3 गोलियां मिली हैं। पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई जिसमें तीन घंटे का समय लगा। इससे पहले, न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भुल्लर के पिता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम कोलकाता में किया गया था। हालांकि, भुल्लर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया और 21 जून तक याचिका पर फैसला करने को कहा। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने सोमवार को पीजीआईएमईआर को दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया था।