स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर बैन
डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ ने बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए अहम कदम उठाया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के आसपास 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। यह निर्णय बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए बुलाई गई त्रैमासिक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डिप्टी कमिश्नर ने की। डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों में धीरे-धीरे नशे की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे पेय पदार्थ न बेचें। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना भी आवश्यक बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शराब की बिक्री को लेकर पहले से लागू सरकारी नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए। डीसी ने कहा कि बरनाला जिले में कुल 178 शराब की दुकानें हैं जिनको सरकारी नियमों के पालन के लिए पाबंद किया जाए। इसके अलावा आबकारी विभाग और पुलिस को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न हो। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।