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मजीठिया के घर सर्च पर लगाई रोक, विजिलेंस करेगी केवल वैल्यूएशन

मोहाली,15 जुलाई (हप्र) विजिलेंस की ओर से सोमवार को अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के घर पर सर्च की गई। मजीठिया के वकील अर्शदीप कलेर ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत...
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मोहाली,15 जुलाई (हप्र)

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विजिलेंस की ओर से सोमवार को अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के घर पर सर्च की गई। मजीठिया के वकील अर्शदीप कलेर ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि विजिलेंस ने मजीठिया के जिन तीन घरों जिसमें अमृतसर, मजीठा व दिल्ली के घर शामिल है वहां वह पहले ही सर्च कर चुकी है। वहीं उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अदालत ने विजिलेंस के जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सर्च के निर्देश दिए थे, वह उन तीनों जगह पर सर्च के दौरान मौजूद नहीं थे जिस कारण उन्होंने कानून के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

अदालत ने दलील सुनने के बाद इस सर्च पर तुरंत रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि विजिलेंस को केवल वैल्यूएशन की इजाजत दी गई है। इसके अलावा वह सर्च नहीं कर सकते। वहीं अदालत ने निर्देश दिए कि वैल्यूएशन के दौरान उन्हें मजीठिया के वकील अर्शदीप कलेर को एक दिन पहले सूचना देनी होगी और उनकी मौजूदगी में ही वह वैल्यूएशन होगी।

वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अब जमानत पर जेल से बाहर आने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनके वकीलों ने मोहाली कोर्ट में नियमित जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई है। कोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इस समय में वह न्यू नाभा जेल में बंद हैं।

बैरक बदलने की याचिका की दायर

इस समय मजीठिया नाभा जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं। 19 जुलाई को उनका रिमांड खत्म हो रहा है। इससे पहले ही उनके वकीलों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। इसमें जेल में उनकी बैरक बदलने की मांग की गई है। वकीलों ने याचिका में दलील दी है कि वह विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं दी जाएं और उन्हें अन्य सजायाफ्ता या अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखा जाए। साथ ही, उन्होंने गिरफ्तारी के आधार और जेल मैनुअल की कॉपी भी कोर्ट से मांगी है। हालांकि, उनके वकीलों का कहना है कि वह जेल में ठीक हैं। इस मामले में सरकार को नोटिस हुआ था। लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। वहीं, जेल में उनकी पत्नी ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वह चढ़दीकलां में हैं। कोई उनका मनोबल नहीं तोड़ सकता ।

इस महीने केस में होगी चार बार सुनवाई

मजीठिया केस में इस महीने अब चार बार सुनवाई होनी है। इनमें से तीन सुनवाई मोहाली जिला अदालत में होगी, जबकि एक सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। एक सुनवाई मजीठिया की बैरक बदलने की याचिका पर 17 जुलाई को होगी जबकि 19 तारीख को मजीठिया का न्यायिक रिमांड खत्म हो रहा है। वहीं, 22 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा, रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका जो उनकी तरफ से लगाई गई थी, उस पर 28 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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