गंजेपन दवा कांड : अरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
संगरूर, 16 मई (निस) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हेयर स्टाइलिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमनदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला उनके द्वारा प्रचारित बाल उगाने वाले तेल के चलते संगरूर में 71...
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संगरूर, 16 मई (निस)
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हेयर स्टाइलिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमनदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला उनके द्वारा प्रचारित बाल उगाने वाले तेल के चलते संगरूर में 71 लोगों के बीमार पड़ने के बाद आया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने फैसले में कहा कि, ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाण के बिना झूठे और भ्रामक दावे करने वाले उत्पादों का प्रचार गंभीर रूप से निंदनीय है।
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