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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सात आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सात आरोपियों की ज़मानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और चश्मदीदों की गवाही पूरी होने तक ज़मानत पर विचार नहीं किया जा सकता।...
प्रतीकात्मक चित्र
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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सात आरोपियों की ज़मानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और चश्मदीदों की गवाही पूरी होने तक ज़मानत पर विचार नहीं किया जा सकता। हिरासत में बंद सातों आरोपियों ने विभिन्न आधारों पर हाईकोर्ट से ज़मानत मांगी थी। प्रभदीप सिंह उर्फ पब्बी, जगतार सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ भाऊ, नसीब दीन, राजिंदर उर्फ जोकर, पवन कुमार बिश्नोई और सारज की याचिकाएं एक साथ सुनवाई के लिए आईं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि वे दो साल से हिरासत में हैं और मुकदमे की गति बेहद धीमी है। पंजाब सरकार ने दलील दी कि मामले में कुल 180 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, जिनमें से तीन चश्मदीद गवाह हैं। अभी तक केवल एक गवाह ने आंशिक गवाही दी है। बाकी गवाही अभी लंबित हैं। न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक नियमित ज़मानत याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।

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उधर, मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि उनको अदालत पर पूरा भरोसा है। उनको अदालत से ही इंसान मिलने की आशा है। सरकारों से उनका भरोसा उठ चुका है।

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