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डीआईजी भुल्लर पर आबकारी अधिनियम के तहत भी केस दर्ज

रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर अब आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने 16 अक्तूबर को समराला के बोंडली गांव स्थित उनके फार्महाउस 'मेहल फार्म्स' की तलाशी के दौरान शराब की 108...

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पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की फाइल फोटो। ट्रिब्यून
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रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर अब आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने 16 अक्तूबर को समराला के बोंडली गांव स्थित उनके फार्महाउस 'मेहल फार्म्स' की तलाशी के दौरान शराब की 108 बोतलें जब्त की थी। समराला के डीएसपी तरलोचन सिंह ने पुष्टि की कि सीबीआई इंस्पेक्टर के बयान पर समराला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में शराब की कीमत 2.89 लाख रुपये बताई गई है।

शराब के अलावा, सीबीआई ने 17 गोलियां भी जब्त कीं, लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप प्राथमिकी में नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि अभी यह सत्यापित नहीं हुआ है कि ये गोलियां लाइसेंसी हथियार की हैं या नहीं। इससे पहले, सीबीआई ने भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित घर से 7.50 करोड़ रुपये और 2.50 किलो सोने के आभूषण जब्त किए थे। इसके अलावा, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, लॉकर की चाबियां, कई बैंक खातों का विवरण और 100 कारतूसों के साथ चार बंदूकें भी जब्त की थीं।

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