सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए गए मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई, जबकि केंद्र ने कहा था कि यह एक ‘गंभीर अपराध’ है। राजोआना पिछले 29 वर्षों से जेल में बंद है, जिसमें से 15 वर्ष उसने मृत्युदंड की सजा काटी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया को अपराध की गंभीरता से अवगत कराया। पीठ ने नटराज से पूछा, ‘आपने अब तक उसे फांसी क्यों नहीं दी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम हमने तो फांसी पर रोक नहीं लगाई है।’ शीर्ष अदालत राजोआना की दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल की दया याचिका पर कोई फैसला नहीं हुआ है। पीठ ने मामले की सुनवाई 15 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी और कहा कि केंद्र के अनुरोध पर मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोगों की 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में स्थित प्रशासनिक सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में मौत हो गई थी। एक विशेष अदालत ने जुलाई, 2007 में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।
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