नयी दिल्ली, 17 जनवरी (एजेंसी)
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि उन नियमों के बारे में बताएं जिनके तहत विजय माल्या के खिलाफ अक्तूबर और नवंबर 2015 में दो लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गये थे। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार धुर्वे की याचिका पर आयोग ने यह निर्देश दिया है। सीबीआई ने धुर्वे को सूचना देने से इनकार कर दिया था। माल्या 9 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले का आरोपी है। सूत्रों ने बताया था कि सीबीआई ने नवंबर 2015 के अंतिम हफ्ते में माल्या के खिलाफ नया एलओसी जारी किया था, जिसमें देश भर के हवाई हड्डा अधिकारियों से कहा गया कि माल्या की आवाजाही के बारे में उसे ‘सूचित’ किया जाए। यह पहले के नोटिस के स्थान पर जारी किया गया था, जिसमें माल्या के देश छोड़ने का प्रयास करने पर हिरासत में लेने की बात कही गयी थी।