ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

Waqf Amendment Act : कानून के कटघरे में वक्फ अधिनियम, चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा न्यायालय
Advertisement

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)

Waqf Amendment Act : सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा।

Advertisement

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट्स जमा करने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, ‘‘हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर ही मंगलवार को विचार करेंगे।'' इस बीच मेहता ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र सरकार का यह आश्वासन है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को, जिसमें ‘वक्फ बाई यूजर' द्वारा स्थापित संपत्तियां भी शामिल हैं, गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

इससे पहले विधि अधिकारी ने यह आश्वासन भी दिया था कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा कि वह 20 मई को 1995 के पिछले वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली किसी याचिका पर विचार नहीं करेगी।

इससे पहले मामले में पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। वह 13 मई को सेवानिवृत्त हो गए और मामलों को न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया गया।

Advertisement
Tags :
Dainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune newsHindi Newslatest newsMufti Shamoon QazmiSupreme CourtWakf Amendment ActWaqf Act 2025Waqf Amendment ActWaqf Amendment Act 2025Waqf Amendment BillWaqf Lawwaqf petitionकांग्रेसदैनिक ट्रिब्यून न्यूजवक्फ कानूनवक्फ याचिकावक्फ संशोधन विधेयकसुप्रीम कोर्टहिंदी समाचार