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Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव नौ सितंबर, नामांकन 21 अगस्त तक

Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना सात अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने...
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Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना सात अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।

आयोग ने कहा कि यदि मतदान की जरूरत हुई तो यह नौ सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या एफ-101, वसुधा में होगा। उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद 21 जुलाई को निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था।

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निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के दो अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा में पांच और लोकसभा में एक सीट रिक्त है, जिससे निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 782 हो जाती है और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 वोटों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राजग को बढ़त हासिल है। लोकसभा की 543 सीट में से एक सीट, पश्चिम बंगाल में बशीरहाट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीट खाली हैं। राज्यसभा में पांच खाली सीट में से चार जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से है।

लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा (प्रभावी सदस्य संख्या 240) में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें।

सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए।

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