Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Gyanvapi Dispute मुकदमा स्थानांतरण की याचिका वाराणसी अदालत ने खारिज की

वाराणसी, 8 जुलाई (एजेंसी) वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 1991 के मूल मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका दिवंगत हरिहर पांडे की तीन बेटियों ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

वाराणसी, 8 जुलाई (एजेंसी)

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 1991 के मूल मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका दिवंगत हरिहर पांडे की तीन बेटियों ने दायर की थी।

Advertisement

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि उन्हें मौजूदा दीवानी न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) के समक्ष पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा है, जहां यह मुकदमा 1991 से लंबित है। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

हालांकि, मूल मुकदमे के पक्षकार अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत को बताया कि तीनों बहनें 1991 के मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं। इस कारण उनके पास स्थानांतरण याचिका दायर करने का कोई वैध अधिकार नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया।

बता दें कि 1991 में दायर यह मूल मुकदमा काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर विवाद पर आधारित है, जिसकी सुनवाई पिछले तीन दशकों से दीवानी न्यायालय में जारी है।

Advertisement
×