अमेरिका निर्वासितों को अब कोस्टा रिका भेजेगा
अजय बनर्जी/ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 18 फरवरी
अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचे लोगों को सीधे भेजने की योजना में नया बदलाव आया है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका ने ऐसे प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति जताई है, जो भारत सहित अन्य देशों के नागरिक हैं। बताया गया कि कोस्टा रिका इन निर्वासित लोगों को ‘प्रवासी केंद्रों’ में मूल देश में भेजे जाने तक रखेगा। कहा जा रहा है कि इनके सत्यापन में महीनों भी लग सकते हैं। गौर हो कि इससे पहले, पनामा और ग्वाटेमाला ने भी अमेरिका के लिए ऐसा ही करने की पेशकश की थी।
उल्लेखनीय है कि अब तक अमेरिका अवैध प्रवासियों को सीधे भारत भेज रहा था। सूत्रों ने कहा कि कोस्टा रिका, पनामा और ग्वाटेमाला के साथ समझौतों के साथ ही अमेरिका कहेगा कि उसने अवैध प्रवासियों को हटा दिया है।
कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रॉबल्स के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 200 प्रवासियों का पहला समूह बुधवार को वाणिज्यिक उड़ान से कोस्टा रिका के जुआन सांतामारिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। बयान में कहा गया, ‘कोस्टा रिका की सरकार ने 200 अवैध अाप्रवासियों को उनके देश में वापस भेजने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। ये लोग मध्य एशिया और भारत के देशों से हैं।’ हालांकि इसमें भारतीयों की स्पष्ट संख्या के बारे में नहीं बताया गया है।
यहां उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बीच कुल 332 भारतीयों के तीन बैचों को वापस भेजा जा चुका है। पदभार ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने ‘लाखों-लाखों’ प्रवासियों को निर्वासित करने की कसम खाई। अभी तक ग्वाटेमाला में कोई प्रवासी नहीं आया है, लेकिन पिछले सप्ताह पनामा में 119 आए, जो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के थे।
ट्रैवल एजेंसियों से संबंधित बिल लाएगी नायब सरकार
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : कबूतरबाजी के मामलों से निपटने तथा अवैध तरीके से युवाओं को विदेशों में भेजने वाली ट्रैवल एजेंसियों पर हरियाणा की नायब सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट को नये सिरे से तैयार किया जा रहा है। पूर्व की मनोहर सरकार के समय यह एक्ट विधानसभा में पास हुआ था। राज्यपाल की मुहर के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। राष्ट्रपति भवन तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों के साथ इस बिल को वापस लौटा दिया था। माना जा रहा है कि 7 मार्च से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नये सिरे से इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। संशोधित विधेयक का ड्रॉफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। एडवोकेट जनरल से भी विधेयक को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। मनोहर पार्ट-।। में गृह मंत्री रहे अनिल विज ने यह विधेयक तैयार करवाया था।
अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस पर फैसला करे पंजाब सरकार : हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अवैध रूप से विदेश भेजकर धोखाधड़ी करने वाले अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले एक केस करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल की पीठ ने अधिवक्ता कंवर पहल सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने ‘प्रवासन जांच चौकियों’ की स्थापना और ‘प्रमाणित भर्ती एजेंटों’ की एक उन्नत सूची जारी करने की भी मांग की थी।
