नयी दिल्ली, 27 जनवरी (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने उपहार सिनेमा साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में 7 वर्ष जेल की सजा निलंबित करने का आग्रह किया है। जस्टिस सुब्रममण्यम प्रसाद ने इस मामले में अंसल बंधुओं और एक अन्य दोषी अनूप सिंह करायत के वकीलों के साथ ही दिल्ली पुलिस और उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की दलीलें सुनी।
अंसल बंधुओं और अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा दो अन्य पीपी बत्रा तथा अनूप सिंह करायत को निचली अदालत ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और सत्र अदालत ने सजा स्थगित करने एवं उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। सजा स्थगित करने की अंसल बंधुओं की याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने कहा था यह मामला काफी गंभीर है और न्याय की राह में हस्तक्षेप करने के दोषियों के जानबूझकर किए गए षड्यंत्र का परिणाम प्रतीत होता है।