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UP News : 'महिला ने खुद आफत मोल ली'... दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद HC ने कही ये बात

युवती के चिकित्सा परीक्षण में उसका शील भंग पाया गया
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प्रयागराज, 10 अप्रैल (भाषा)

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि ‘भले ही पीड़िता का आरोप सही मान लिया जाए तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद आफत मोल ली। इसके लिए वह भी जिम्मेदार है।'

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न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पिछले महीने पारित इस आदेश में कहा कि युवती के चिकित्सा परीक्षण में उसका शील भंग पाया गया, लेकिन डाक्टर ने यौन हमले के बारे में कोई ‘विशेषज्ञ' राय नहीं दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पीड़िता द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह बालिग है और पीजी छात्रावास में रहती है। वह (पीड़िता) नियम तोड़कर अपनी सहेलियों और पुरुष मित्रों के साथ “दि रिकॉर्ड रूम बार रेस्तरां” गई जहां उसने सबके साथ शराब पी जिससे वह नशे में चूर हो गई।

लड़की अपने साथियों के साथ उस बार में तड़के 3 बजे तक रही, चूंकि उसे मदद की जरूरत थी। वह खुद याचिकाकर्ता के घर जाकर आराम करने को राजी हुई। उसका (पीड़िता का) यह आरोप कि याचिकाकर्ता उसे अपने घर ले जाने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया जहां उसने दो बार दुष्कर्म किया, झूठा है तथा रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के विपरीत है। पीड़िता द्वारा उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने पर लगता है कि यह दुष्कर्म का नहीं, बल्कि संबंधित पक्षों के बीच सहमति से संबंध बनाने का मामला है।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और पूरे मामले पर गौर करने के बाद इस बात में कोई विवाद नहीं है कि पीड़िता और याचिकाकर्ता दोनों बालिग हैं। पीड़िता एमए की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। भले ही पीड़िता के आरोप को सही मान लिया जाए तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद मुसीबत मोल ली और वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। यही रुख पीड़िता द्वारा अपने बयान में लिया गया है।

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