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UP New Traffic Rules : बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, इंदौर के बाद अब यूपी में भी 1 सितंबर से नियम होंगे सख्त

उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से शुरू होगा ‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' अभियान
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UP New Traffic Rules : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के अनुसार एक सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान -‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' शुरू किया जाएगा जो 30 सितंबर तक चलेगा। लखनऊ में बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा।

बयान के अनुसार, इस अवधि में पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार ने आम लोगों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है और धारा 194 डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है।

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सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट संबंधी नियम के अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।

परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा, ‘‘यह अभियान दंड नहीं बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। यह अभियान एक से 30 सितंबर तक चलेगा। सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से अपील है कि वे इसमें पूर्ण सहयोग दें। ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में' को नियम बनाएं, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।''

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