नयी दिल्ली, 6 नवम्बर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में दोषी ठहराए गए उत्तर प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। सेंगर को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी है। जस्टिस विभु बखरू ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सेंगर की याचिका पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सेंगर को ‘‘आजीवन कैद” की सजा सुनाई गई है। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 25 फरवरी को सेंगर की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर सशस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की बर्बरता की वजह से उनकी नौ अप्रैल 2018 को हिरासत में मौत हो गई थी।