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उत्तराखंड में UCC लागू, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना

Uttarakhand UCC: हालांकि इसके दायरे से, अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है
यूसीसी लागू करने की घोषणा करते सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो स्रोत एक्स अकाउंट @ukcmo
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देहरादून, 27 जनवरी (भाषा)

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में सोमवार को सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी गयी । यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर UCC को लागू किया।

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UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है।

उन्होंने कहा कि इसी क्षण से प्रदेश में UCC लागू हो गयी है और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल गए हैं । मुख्यमंत्री ने UCC का पूरा श्रेय राज्य की जनता को देते हुए कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक क्षण है कि उन्होंने 2022 में जनता से जो वायदा किया था, उसे वह पूरा कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से UCC की गंगा निकालने का श्रेय केवल जनता को जाता है । उन्होंने UCC तैयार करने में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का आभार जताया जिन्होंने अधिनियम का मसौदा तैयार करने में दो लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए ।

उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह सहित अधिनियम की नियमावली बनाने वाली समिति का भी आभार जताया । उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया । उत्तराखंड में धर्म और लिंग से परे सभी नागरिकों पर अब UCC लागू होगा।

हालांकि इसके दायरे से, अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है । उत्तराखंड में UCC को लागू करना प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था।

मार्च 2022 में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में UCC प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गयी थी।

न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी जिसने लगभग डेढ़ साल की मेहनत से राज्य में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर चार संस्करण में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी ।

इसके आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में UCC विधेयक पारित कर दिया गया। उसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी । UCC अधिनियम बनने के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने उसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

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