मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

Beed blast दो गिरफ्तार आरोपियों पर यूएपीए और आतंकवादी कृत्य की धाराएं लागू

मुंबई, 6 अप्रैल (एजेंसी) Beed blast महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ अब यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं। यह जानकारी...
फाइल फोटो
Advertisement

मुंबई, 6 अप्रैल (एजेंसी)

Beed blast महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ अब यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी।

Advertisement

यह घटना 30 मार्च को गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव में ईद-उल-फित्र से पहले हुई थी, जब जिलेटिन की छड़ें फटने से मस्जिद में विस्फोट हो गया था। बताया गया कि यह विस्फोट एक जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुआ।

विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले उनके खिलाफ बीएनएस की सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के बाद अब बीएनएस की धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धाराएं 15, 16 और 18 भी जोड़ी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इसमें और भी जानकारी सामने आ सकती है।

Advertisement
Tags :
Beed blastBNS Section 113Gelatin SticksMaharashtra PoliceMosque explosionTerror ActUAPAआतंकवादजिलेटिन विस्फोटबीएनएसबीड विस्फोटमस्जिद धमाकामहाराष्ट्र पुलिसयूएपीए