ठाणे, 5 मई (एजेंसी) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक छात्रा को निजी अंग दिखाने के अपराध में व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने बुधवार को मोहम्मद तारिक इस्लाम को भारतीय दंड संहिता औैर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। व्यक्ति को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि घटना जुलाई 2018 की है और उस वक्त छात्रा सातवीं कक्षा में पढ़ती थी तथा उसकी उम्र 11वर्ष थी। उन्होंने बताया कि छात्रा जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती थी, आरोपी कोकनीपाड़ा में एक दुकान के पास खड़ा रहता था और उनके गुजरने पर अपने निजी अंग उन्हें दिखाता था। यह घटना बार बार होने पर छात्रा ने अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की। उन्होंने बताया कि एक दिन लड़की की मां ने व्यक्ति को रंगे हाथो पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोषी को दो साल के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।