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ट्यूबवेल बिल स्थगित, फसली ऋण पर रोक और मुआवजा

हरियाणा में बाढ़-बारिश प्रभावित किसानों को राहत

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भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हरियाणा के किसानों एवं ग्रामीण परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को राहत का बड़ा पैकेज घोषित किया। मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों और प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। जुलाई 2025 तक के बकाया बिल अब जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा किए जा सकेंगे। इस फैसले से लगभग 7.10 लाख किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की बाढ़ और बारिश के कारण कई जिलों में मकानों, पशुओं व घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। प्रभावित 2,386 परिवारों के खातों में तुरंत मुआवजा डाला गया। इसमें 2,371 मकानों के नुकसान पर करीब 4.67 करोड़ रुपये और 13 पशुओं के नुकसान पर 4.21 लाख रुपये शामिल हैं। सैनी ने बताया कि जिन गांवों में बाढ़ और भारी बारिश से 50 प्रतिशत से अधिक फसलें खराब हुई हैं और किसानों का फसल नुकसान 33 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ऋण वसूली स्थगित की जाएगी। सहकारी समितियों से खरीफ सीजन हेतु लिए गए चालू ऋणों की वसूली अब नहीं होगी। प्रभावित किसानों को रबी सीजन की बुवाई के लिए नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से करीब 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

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ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल और मुआवजा वितरण :

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मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान का आकलन और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया था। यह पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रहा, जिसमें प्रदेश के 6397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण कराया।

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